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Mau News: मोहर्रम और परीक्षाओं के कारण 31 जुलाई तक जिले में धारा 163 लागू, बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, रैली पर रोक
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जिले में मोहर्रम पर्व और विभिन्न प्रतियोगी एवं भर्ती परीक्षाओं के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित आयोजन को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट आनंद वर्द्धन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 31 जुलाई 2026 की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मोहर्रम पर्व के दौरान ताजिया जुलूस, धार्मिक आयोजन एवं विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के साथ-साथ आगामी दिनों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए कुछ असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा जनजीवन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है।
ऐसी परिस्थितियों में लोक शांति, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।
उन्होंने बताया कि आदेश की अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, घातक वस्तुएं अथवा ऐसे उपकरण लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।
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किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधि, अफवाह फैलाना, धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को आहत करने वाले संदेशों का प्रचार-प्रसार, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक अथवा भ्रामक सामग्री साझा करना तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कृत्य पूर्णतः वर्जित रहेंगे।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस, सभा अथवा अन्य सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इस दौरान परीक्षा केंद्रों एवं संवेदनशील स्थलों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मोहर्रम पर्व के दौरान ताजिया जुलूस, धार्मिक आयोजन एवं विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के साथ-साथ आगामी दिनों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए कुछ असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा जनजीवन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है।
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ऐसी परिस्थितियों में लोक शांति, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।
उन्होंने बताया कि आदेश की अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, घातक वस्तुएं अथवा ऐसे उपकरण लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।
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किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधि, अफवाह फैलाना, धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को आहत करने वाले संदेशों का प्रचार-प्रसार, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक अथवा भ्रामक सामग्री साझा करना तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कृत्य पूर्णतः वर्जित रहेंगे।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस, सभा अथवा अन्य सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इस दौरान परीक्षा केंद्रों एवं संवेदनशील स्थलों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।