फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Decision on hate speech case in assembly elections today Abbas Ansari appeared in court

UP News: हेट स्पीच केस में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 11 हजार का जुर्माना; विधायकी पर संकट

Sat, 31 May 2025 02:19 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मऊ।
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Sat, 31 May 2025 02:19 PM IST
सार

Hate Speech News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के कोर्ट में हेट स्पीच मामले में शनिवार को अब्बास अंसारी को दो साल की सजा हो गई। मऊ कोर्ट में अब्बास अंसारी सुबह करीब 10:30 बजे माैजूद हुए। सजा से पहले कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही।

विज्ञापन
Decision on hate speech case in assembly elections today Abbas Ansari appeared in court
कोर्ट में पेशी के लिए जाते अब्बास अंसारी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Abbas Ansari News: बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले मे फैसला शनिवार को हुआ। सीजेएम डाॅ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अलग अलग धाराओं के तहत कुल ग्यारह हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

विज्ञापन




जानकारी के अनुसार, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।
विज्ञापन


आरोप था कि बीते तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया। नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी भी मंच से दी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में अब्बास के साथी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है। धारा 120बी भादवि के तहत उसे छह माह की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।

Decision on hate speech case in assembly elections today Abbas Ansari appeared in court
कोर्ट के बाहर तैनात पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

ये लगीं धारा

  • धारा - 120 बी, भादवि, आपराधिक षड्यंत्र
  • धारा- 153 ए, भादवि, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करना
  • धारा - 189 भादवि, लोक सेवक को क्षति कारित करने की धमकी
  • धारा- 171 एफ भादवि,निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिपरूपण के लिए दंड
  • धारा - 506 भादवि, आपराधिक अभित्रास के लिए दंड
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed