फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   दहेज हत्या में आरोपी पति की जमानत खारिज

दहेज हत्या में आरोपी पति की जमानत खारिज

Fri, 18 Aug 2017 11:55 PM IST
Updated Fri, 18 Aug 2017 11:55 PM IST
विज्ञापन
दहेज हत्या में आरोपी पति की जमानत खारिज
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार वादी मुकदमा बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र के धनियरा गांव निवासी त्रिभुवन शुक्ला का कथन है कि उनकी लड़की शिखा को दहेज के लिए तीन मार्च 2017 को उसके ससुराल वाले मार डाले। मामले में आरोपी पति मर्यादपुर गांव निवासी अतुल पांडेय पुत्र दिनेश पांडेय की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed