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दहेज हत्या में आरोपी पति की जमानत खारिज
Updated Fri, 18 Aug 2017 11:55 PM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र के धनियरा गांव निवासी त्रिभुवन शुक्ला का कथन है कि उनकी लड़की शिखा को दहेज के लिए तीन मार्च 2017 को उसके ससुराल वाले मार डाले। मामले में आरोपी पति मर्यादपुर गांव निवासी अतुल पांडेय पुत्र दिनेश पांडेय की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र के धनियरा गांव निवासी त्रिभुवन शुक्ला का कथन है कि उनकी लड़की शिखा को दहेज के लिए तीन मार्च 2017 को उसके ससुराल वाले मार डाले। मामले में आरोपी पति मर्यादपुर गांव निवासी अतुल पांडेय पुत्र दिनेश पांडेय की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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