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विदेश भेजने के नाम पर ठगी में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

Wed, 22 Nov 2017 11:18 PM IST
Updated Wed, 22 Nov 2017 11:18 PM IST
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विदेश भेजने के नाम पर ठगी में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट आरिफ अहमद ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करते हुए दो लाख रुपया हड़प लेने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष दक्षिणटोला को दिया। मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार कोपागंज थाना क्षेत्र के हुसेनाबाद कुर्थीजाफरपुर गांव निवासी मुहम्म्द फिरदौस ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के प्यारेपुरा मुहल्ल निवासी फैजुलहसन पुत्र शुकुरुल्लाह को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि आरोपी ने उसे विदेश भेजने के लिए तीन बार में कुल दो लाख रुपया लिया। न तो विदेश भेजा न ही रुपया वापस किया। अर्जी पर पीड़ित के अधिवक्ता अजय कुमार राय के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद जेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष दक्षिणटोला को दिया।
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