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धोखाधड़ी, गबन में तत्कालीन बीडीओ पर केस
Updated Thu, 25 Oct 2018 01:21 AM IST
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शहर कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन बीडीओ परदहां के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन की रिपोर्ट दर्ज की है। बीडीओ वर्तमान में आजमगढ़ के तरवां और जहानागंज ब्लाक पर तैनात है। उन पर धोखाधड़ी करके डीजल के नाम पर दो लाख 27 हजार 8 सौ 71 रुपया डकारने का आरोप लगा है। बीडीओ ने जिस नंबर की बोलेरो में डीजल डालने की बात दर्शाया, जांच के दौरान उस नंबर पर बाइक चलती मिली। गोलमाल का यह मामला वर्ष 2012-13 का है।
प्राथमिकी के अनुसार, वर्ष 2012-13 में मनोज कुमार वर्मा जिले के परदहा ब्लाक के बीडीओ थे। इस दौरान सरकारी वाहन न होना दर्शा कर यूपी 54 एल 1544 नंबर की बोलेरो कार को किराए पर लेना दर्शाया।13 फरवरी 2012 से 19 जनवरी 2013 तक प्रतिदिन पांच सौ रुपये के किराए के रुप में कार्यालय से संबद्ध दिखाकर बीडीओ ने बोलेरो का किराया दो लाख 27 हजार 87 रुपयों का चेक से भुगतान लिया। आरोप है कि जिस वाहन को नंबर को बोलेरो दर्शाया वह बाइक का है। यह बाइक मधुबन थाना क्षेत्र के परासी नरहरपुर गांव निवासी सत्येंद्र कुमार पुत्र पूर्णवासी की है। बीडीओ ने यह भुुगतान अपने कुछ खास लोगों के साथ मिलकर किया था।
इस प्रकरण में नगर पालिका के पूर्व सभासद छोटेलाल गांधी ने पहले शहर कोतवाली और फिर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर बीडीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया था। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। छोटेलाल ने तब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीजेएम ने इस मामले में पांच अक्तूबर 2018 को बीडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। लेकिन कोतवाली पुलिस ने 17 दिन बाद 22 अक्तूबर को बीडीओ मनोज कुमार वर्मा और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस बाबत मनोज कुमार वर्मा ने पूछे जाने पर ऐसे किसी मुकदमे के प्रति अनिभज्ञता जताई।
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प्राथमिकी के अनुसार, वर्ष 2012-13 में मनोज कुमार वर्मा जिले के परदहा ब्लाक के बीडीओ थे। इस दौरान सरकारी वाहन न होना दर्शा कर यूपी 54 एल 1544 नंबर की बोलेरो कार को किराए पर लेना दर्शाया।13 फरवरी 2012 से 19 जनवरी 2013 तक प्रतिदिन पांच सौ रुपये के किराए के रुप में कार्यालय से संबद्ध दिखाकर बीडीओ ने बोलेरो का किराया दो लाख 27 हजार 87 रुपयों का चेक से भुगतान लिया। आरोप है कि जिस वाहन को नंबर को बोलेरो दर्शाया वह बाइक का है। यह बाइक मधुबन थाना क्षेत्र के परासी नरहरपुर गांव निवासी सत्येंद्र कुमार पुत्र पूर्णवासी की है। बीडीओ ने यह भुुगतान अपने कुछ खास लोगों के साथ मिलकर किया था।
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इस प्रकरण में नगर पालिका के पूर्व सभासद छोटेलाल गांधी ने पहले शहर कोतवाली और फिर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर बीडीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया था। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। छोटेलाल ने तब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीजेएम ने इस मामले में पांच अक्तूबर 2018 को बीडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। लेकिन कोतवाली पुलिस ने 17 दिन बाद 22 अक्तूबर को बीडीओ मनोज कुमार वर्मा और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस बाबत मनोज कुमार वर्मा ने पूछे जाने पर ऐसे किसी मुकदमे के प्रति अनिभज्ञता जताई।
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