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Mau News: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बाकर शमीम रिजवी ने हत्या के मामले में हलचल राम को बुधवार को सुनवाई के बाद दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5 हजार रुपए अर्थदंड लगाया।
अर्थदंड न देने पर 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड जमा हो जाने पर 50 प्रतिशत धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के कोपाकोहना का है।
अभियोजन के अनुसार कोपा कोहना निवासी जयप्रकाश राम तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी जयप्रकाश राम का कथन है कि पांच साल पहले वो चहारदीवारी बनाने के लिए नींव की जोड़ाई कर रहा था। उनका भाई प्रकाश राम और हलचल राम मसाला बना रहे थे।
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इसी बीच प्रकाश राम और हलचल राम में कहासुनी होने लगी। गाली देते हुए हलचल राम ने प्रकाश राम की गर्दन पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे प्रकाश का गला कट गया और मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना के बाद कोपा कोहना निवासी हलचल राम के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी 6 गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा।
बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद हलचल राम को हत्या का दोषी पाया।
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अर्थदंड न देने पर 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड जमा हो जाने पर 50 प्रतिशत धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के कोपाकोहना का है।
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अभियोजन के अनुसार कोपा कोहना निवासी जयप्रकाश राम तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी जयप्रकाश राम का कथन है कि पांच साल पहले वो चहारदीवारी बनाने के लिए नींव की जोड़ाई कर रहा था। उनका भाई प्रकाश राम और हलचल राम मसाला बना रहे थे।
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इसी बीच प्रकाश राम और हलचल राम में कहासुनी होने लगी। गाली देते हुए हलचल राम ने प्रकाश राम की गर्दन पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे प्रकाश का गला कट गया और मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना के बाद कोपा कोहना निवासी हलचल राम के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी 6 गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा।
बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद हलचल राम को हत्या का दोषी पाया।