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Mau News: जालसाजी के मामले में आरोपी सेंट्रल बार के महामंत्री अजय सिंह को मिली अग्रिम जमानत निरस्त
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-1 राजीव कुमार वत्स ने शनिवार को जालसाजी के मामले में सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार सिंह की अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया। एक सप्ताह के अंदर सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।
एडीजे ने यह आदेश अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर वादी मुकदमा विनोद कुमार सिंह की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार, कोपागंज थाना क्षेत्र के लैरोदोनवार गांव निवासी विनोद कुमार सिंह की तहरीर पर एसपी के आदेश के बाद सरायलखंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें सरायलखंसी थाना क्षेत्र के हरदसपुर गांव निवासी सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि अजय कुमार सिंह ने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों को छुपाकर एक कूटरचित झूठा शपथ पत्र देकर असलहा लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। इस मामले में अजय कुमार सिंह की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे जिला जज ने 30 सितंबर 2021 को सशर्त स्वीकार कर लिया था। शनिवार को एडीजे ने पाया कि अजय कुमार सिंह ने अग्रिम जमानत की शर्त संख्या दो, चार और पांच का उल्लंघन किया है। एडीजे ने अजय कुमार सिंह को 30 सितंबर 2021 को मिली अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया।
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एडीजे ने यह आदेश अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर वादी मुकदमा विनोद कुमार सिंह की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
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मामले के अनुसार, कोपागंज थाना क्षेत्र के लैरोदोनवार गांव निवासी विनोद कुमार सिंह की तहरीर पर एसपी के आदेश के बाद सरायलखंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें सरायलखंसी थाना क्षेत्र के हरदसपुर गांव निवासी सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि अजय कुमार सिंह ने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों को छुपाकर एक कूटरचित झूठा शपथ पत्र देकर असलहा लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। इस मामले में अजय कुमार सिंह की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे जिला जज ने 30 सितंबर 2021 को सशर्त स्वीकार कर लिया था। शनिवार को एडीजे ने पाया कि अजय कुमार सिंह ने अग्रिम जमानत की शर्त संख्या दो, चार और पांच का उल्लंघन किया है। एडीजे ने अजय कुमार सिंह को 30 सितंबर 2021 को मिली अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया।
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