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Mau News: जालसाजी में आरोपी सेंट्रल बार के महामंत्री फरार घोषित

Mon, 09 Jun 2025 11:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 09 Jun 2025 11:53 PM IST
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Central Bar General Secretary accused of fraud declared absconding
मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाॅ. कृष्ण प्रताप सिंह ने सोमवार को सुनवाई के बाद जालसाजी में आरोपी सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार सिंह को फरार घोषित करते हुए गैरजमानती वारंट और कुर्की के लिए नोटिस जारी किया। साथ ही जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया और हाजिरी के लिए 11 जुलाई की तारीख तय किया।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राजीव कुमार वत्स ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर उनकी अग्रिम जमानत को निरस्त कर सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। जिस पर सीजेएम ने उनकी गिरफ्तारी के लिए गैरजमानती वारंट जारी किया था। बावजूद इसके वह कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं किया।
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पुलिस की ओर से गैरजमानती वारंट और जीडी की प्रति न्यायालय में दाखिल कर उल्लेख किया गया कि कई बार अभियुक्त के घर दबिश दी गई लेकिन वह नहीं मिला। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार कोपागंज थाना क्षेत्र के लैरोदोनवार गांव निवासी विनोद कुमार सिंह की तहरीर पर एसपी के आदेश के बाद सरायलखंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें सरायलखंसी थाना क्षेत्र के हरदसपुर गांव निवासी सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि अजय कुमार सिंह ने अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमों को छुपाकर झूठा शपथ पत्र जिलाधिकारी के समक्ष देकर असलहा का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। जांच के बाद जिलाधिकारी ने लाइसेंस निरस्त कर दिया। साथी सरायलखंसी थाने में मुकदमा एफआईआर दर्ज हुई।
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