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Mau News: फर्जी लाभार्थी बनाकर राशन बेचते थे, कोटेदार, सप्लाई इंस्पेक्टर और पूर्व BDO पर केस; मचा हड़कंप

Wed, 12 Jun 2024 11:17 PM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Wed, 12 Jun 2024 11:17 PM IST
सार

Mau News: दुकान निलंबित होने के बाद भी कोटेदार ने दबंगई और पैसे के बल पर विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से खाद्यान्न उठान कर फर्जी और अवैध ढंग से वितरण कर शेष खाद्यान्न को बाजार में बेच रहा था। पूर्व में डीएम ने मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए निलंबित कोटेदार के खिलाफ धोखाधड़ी कर सरकारी खाद्यान्न का विक्रय पर विभागीय अनियमितता की जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने और सरकारी खाद्यान्न की रिकवरी करने का आदेश जारी किया था।

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Case against Kotedar, Supply Inspector and former BDO for selling ration by creating fake beneficiaries
राशन डिपो से सामान लेते लोग। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मऊ के सरायलखंसी पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर फर्जी लाभर्थी बनाकर राशन बेचने के मामले में परदहां ब्लॉक के ठकुरमनपुर गांव के कोटेदार, पूर्ति निरीक्षक सदर, परीक्षण क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी घोसी और मधुबन, लिपिक पूर्ति कार्यालय सप्लाई कार्यालय और बीडीओ परदहां के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 

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प्रधान कंचन चौहान की ओर से कोटेदार और अधिकारियों पर मिली भगत कर राशन वितरण के दौरान अनियमितता को लेकर अधिकारियों से शिकायत की। कार्रवाई नहीं होने पर प्रधान ने कोर्ट में शरण ली था।
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पुलिस को दी गई तहरीर में ग्राम प्रधान ठकुरमनपुर कंचन चौहान ने बताया कि ग्रामसभा के कोटेदार मोहन प्रसाद गुप्ता ने खाद्यान सामग्री को विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी अंत्योदय और पात्रता गृहस्थी राशन कार्ड बनाकर दूसरे गांव के लोगों का नाम शामिल करने के साथ ही मृत लोगों सहित परिवार में पत्नी, पुत्री, पुत्र, बहू भाई, भतीजे के नाम भी राशन कार्ड बनवाकर कूट रचित तरीके से उनका अंगूठा हस्ताक्षर एवं रिकॉर्ड तैयार कराकर राशन उठा कर बाजार में बेच दिया जाता था। 
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इस मामले को लेकर जब संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई था तो कोटेदार गाली गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी देता था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कोटेदार मोहन प्रसाद गुप्ता, पूर्ति निरीक्षक सदर हर्षिता राय, परीक्षण क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी घोसी/मधुबन सौरभ कुमार सिंह, लिपिक पूर्ति कार्यालय/ सप्लाई कार्यालय सदर गगन सिंह और बीडीओ परदहां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

जांच में पुष्टि के बाद भी जिम्मेदार मौन तो ली कोर्ट की शरण

प्रधान कंचन चौहान ने शिकायत आइजीआरएस से सीएम, जिलापूर्ति अधिकारी, बीडीओ-परदहां, पूर्ति निरीक्षक सदर, मंडलायुक्त आजमगढ़ मंडल, उपायुक्त खाद्य एवं रसद आजमगढ़ मंडल, अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उप्र से की गई। गलत रिपोर्ट पर विभागीय कर्मचारी कोटेदार का बचाव करते रहे। 

कोटेदार की ओर से राशन वितरण में अनियमितता बरती गई। जिसके बाद प्रधान कंचन चौहान ने सरकारी खाद्यान्न के घोटाले की दुबारा जांच के लिए अधिवक्ता प्रभुनाथ यादव के माध्यम से कोर्ट में पांच मार्च 2022 को प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की। कोर्ट के आदेश पर आठ अप्रैल 2022 को डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक आनंद कुमार यादव मुहम्मदाबाद गोहना और अरुण प्रकाश यादव एआरओ की टीम गठित कर निष्पक्ष जांच कराई। 

जांच टीम ने गांव में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया इसमें तमाम खामियां पाई गई। जांच रिपोर्ट पर मोहन प्रसाद गुप्ता उचित दर विक्रेता ग्राम ठकुरमनपुर, विकास खंड परदहां की दुकान का अनुबंध पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

बोले अधिकारी
कोर्ट के आदेश पर सभी लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है। - प्रवीण कुमार सिंह, थाना प्रभारी सरायलखंसी

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