फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Bail of two in two cases including murder dismissed

हत्या सहित दो मामलों में दो की जमानत खारिज

Wed, 03 Mar 2021 11:31 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 03 Mar 2021 11:31 PM IST
विज्ञापन
Bail of two in two cases including murder dismissed
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या और प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
विज्ञापन

जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार बढुआ गोदाम निवासी वादी मुकदमा रामकरन यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 18 दिसंबर 20 को ग्राम प्रधान शैलेंद्र यादव की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण करने गए थे। मामले में आरोपी बढुआ गोदाम गांव निवासी जमुना गुप्ता पुत्र स्व. नेऊर गुप्ता की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन

दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार कोतवाली घोसी क्षेत्र के पकड़ी बुजुर्ग गांव निवासी कैलाशी देवी पत्नी सुग्रीव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसकी लड़की सीमा की शादी कोपागंज थाना क्षेत्र के कोडरा गांव निवासी विनोद साहनी के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज को लेकर सीमा को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। इस दौरान सीमा को जान से मार डाले । मामले में आरोपी विनोद साहनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed