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दहेज हत्या के तीन मामलों में तीन की जमानत खारिज

Mon, 01 Feb 2021 12:02 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 01 Feb 2021 12:02 AM IST
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Bail of three dismissed in three cases of dowry death
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दहेज हत्या के तीन अलग-अलग मामलों में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार वैजापुर गांव निवासी वादी मुकदमा रामप्रकाश पुत्र देवनंदन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी लड़की अनामिका उर्फ अन्नू को दहेज के लिए उसके ससुराल वाले 8 नवंबर 20 को जहर देकर मार डाले। मामले में आरोपी भूपत नगर रैनी निवासी बृजेश कुमार पुत्र काशीराम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार बरैली चक अब्दुल रहमान घोसी निवासी रजनीश कुमार की लड़की कंचन की शादी आरोपी के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज के लिए 6 जून 20 को आरोपियों ने गला दबाकर कंचन की हत्या कर दी। मामले में आरोपी पति कोतवाली घोसी क्षेत्र के कस्बा खास मुस्किया निवासी रामविनय पुत्र शिवनाथ प्रसाद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। कोतवाली घोसी क्षेत्र के सराय बड़े गांव निवासी लालचंद पुत्र किशोरी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । वादी का कथन है कि उसकी लड़की अनीता और उसकी बच्ची को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए 24 जुलाई 20 को मार डाले। मामले में आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के मालव गांव निवासी लक्षनी पत्नी भुल्लन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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