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Mau News: हत्या और दहेज हत्या के अलग-अलग मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 12 May 2026 01:10 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 12 May 2026 01:10 AM IST
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Bail applications of two in separate murder and dowry death cases rejected
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने हत्या और दहेज हत्या के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार मठ मुहम्मदपुर निवासी रामवती देवी के पति सुबच्चन उर्फ गेंदी की एक फरवरी 2026 की रात हत्या कर दी गई थी। उनका शव दूसरे दिन अमरूद के बगीचे में मिला था।
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मामले में आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के सिकरी गांव निवासी सुधीर राजभर उर्फ दीपू पुत्र किशुन राजभर की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी संतोष चौहान की पुत्री श्वेता चौहान को उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि ससुराल वालों की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर 18 अप्रैल 2026 को श्वेता चौहान ने आत्महत्या कर ली।

मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ी कम्हरिया रहजनिया निवासी महावीर चौहान पुत्र स्व. सुखनंदन की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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