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Mau News: घोसी में दीवार हादसे में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने मदापुर समसपुर में गत दिनों दीवार गिरने से महिलाओं और बच्चों की हुई मौत के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार, नगर पंचायत घोसी में तैनात वरिष्ठ लिपिक राजेश कुमार पांडेय की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि 8 दिसंबर 23 को अपराह्न 3 बजे मदापुर समसपुर में हल्दी रस्म के लिए गली से गुजर रही महिलाओं पर दीवार गिरने से चार महिलाएं और दो बच्चों की मौत हो गई। बहुतायत संख्या में महिलाएं एवं बच्चे घायल हो गए। आरोप है कि दीवार जर्जर थी और उसके सटे ही मोरंग बालू और गिट्टी रखा गया था। इसके चलते यह घटना हुई।
मामले में आरोपी वैसवाड़ा मदापुर समसपुर निवासी गयासुद्दीन उर्फ ग्यास आलम पुत्र स्व. शब्बीर अहमद और मोहम्मद शब्वर अली पुत्र मेहदी हसन की ओर से जमानत के लिए अलग-अलग अर्जी दी गई।
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अभियोजन के अनुसार, नगर पंचायत घोसी में तैनात वरिष्ठ लिपिक राजेश कुमार पांडेय की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि 8 दिसंबर 23 को अपराह्न 3 बजे मदापुर समसपुर में हल्दी रस्म के लिए गली से गुजर रही महिलाओं पर दीवार गिरने से चार महिलाएं और दो बच्चों की मौत हो गई। बहुतायत संख्या में महिलाएं एवं बच्चे घायल हो गए। आरोप है कि दीवार जर्जर थी और उसके सटे ही मोरंग बालू और गिट्टी रखा गया था। इसके चलते यह घटना हुई।
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मामले में आरोपी वैसवाड़ा मदापुर समसपुर निवासी गयासुद्दीन उर्फ ग्यास आलम पुत्र स्व. शब्बीर अहमद और मोहम्मद शब्वर अली पुत्र मेहदी हसन की ओर से जमानत के लिए अलग-अलग अर्जी दी गई।
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