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Mau News: दो मामलों में तीन की जमानत अर्जी खारिज
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बालमुकुंद ने फर्जी व कूटरचित डी फाॅर्मा की डिग्री देने और नाबालिग को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगाने के अलग-अलग मामलों में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद दिया।
पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, शहर कोतवाली क्षेत्र के मंगापुर हकीकतपुरा निवासी आशीष यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वादी का कथन है कि सूर्य स्कूल आफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के प्रबंधक व प्राचार्य ने रुपये लेकर फर्जी व कूटरचित डी फार्मा की डिग्री दे दी। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के भुजौटी ऑफिसर्स कॉलोनी निवासी अवनीश पांडेय व गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र के हंसराज पुर निवासी मयंक तिवारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, मधुबन थाना क्षेत्र निवासी महिला की नाबालिग पौत्री को आरोपी 20 अगस्त 22 को साजिश कर बहला फुसलाकर भगा ले गया था। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव निवासी राजन मद्धेशिया की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इसे खारिज कर दिया।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, शहर कोतवाली क्षेत्र के मंगापुर हकीकतपुरा निवासी आशीष यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वादी का कथन है कि सूर्य स्कूल आफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के प्रबंधक व प्राचार्य ने रुपये लेकर फर्जी व कूटरचित डी फार्मा की डिग्री दे दी। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के भुजौटी ऑफिसर्स कॉलोनी निवासी अवनीश पांडेय व गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र के हंसराज पुर निवासी मयंक तिवारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, मधुबन थाना क्षेत्र निवासी महिला की नाबालिग पौत्री को आरोपी 20 अगस्त 22 को साजिश कर बहला फुसलाकर भगा ले गया था। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव निवासी राजन मद्धेशिया की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इसे खारिज कर दिया।
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