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तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 21 Jul 2022 11:03 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 21 Jul 2022 11:03 PM IST
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Bail applications of three accused rejected
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने दुष्कर्म और जालसाजी के दो मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के जमीन बरामदपुर निवासी अवधेश चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। शाहपुर गांव निवासी सलाउद्दीन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि वह सऊदी में रहता है। उसके जगह पर हरिद्वार ने हरिश्चंद्र की फोटो लगाकर 16 जून 2020 को उसकी जमीन का बैनामा करा लिया। आरोपी शाहपुर गांव निवासी हरिद्वार मौर्य की ओर से जमानत की अर्जी दी गई थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव और प्रवीण कुमार मिश्रा के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की पांच वर्षीय बच्ची के साथ आरोपी ने 20 जून को दोपहर में दुष्कर्म किया। आरोपी गोला लोहारपुरा निवासी रंजीत की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
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