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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दो मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज:

Tue, 03 Jan 2023 11:50 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Jan 2023 11:50 PM IST
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Bail application of two rejected in two cases of rape with minor
मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़कियों को शादी का झांसा देकर भगाने तथा दुष्कर्म करने के दो मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के रणवीरपुर गांव निवासी विजय की ओर से जमानत के लिए दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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दूसरा मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को आरोपी शादी के आशय से भगा ले गया था। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के चकिया निवासी सनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।
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विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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