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दो मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने गैर इरादतन हत्या और दुष्कर्म के अलग अलग मामलों मे दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, सिकटिया निवासी वादिनी मुकदमा चंद्रावती की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि चावल का पानी बहाने को लेकर 27 जुलाई को वादिनी के पति चंद्रदेव और संतोष को मारपीट कर घायल कर दिया। चंद्रदेव की मौत हो गई। आरोपी दीपक कुमार ने जमानत की अर्जी दी थी।
दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया तथा शादी करने से इंकार कर दिया। आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के अतरसावां निवासी अमित कुमार ने जमानत की अर्जी दी थी।
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पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, सिकटिया निवासी वादिनी मुकदमा चंद्रावती की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि चावल का पानी बहाने को लेकर 27 जुलाई को वादिनी के पति चंद्रदेव और संतोष को मारपीट कर घायल कर दिया। चंद्रदेव की मौत हो गई। आरोपी दीपक कुमार ने जमानत की अर्जी दी थी।
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दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया तथा शादी करने से इंकार कर दिया। आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के अतरसावां निवासी अमित कुमार ने जमानत की अर्जी दी थी।
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