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Mau News: गैरइरादतन हत्या के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने गैरइरादतन हत्या के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार दोहरीघाट थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव निवासी वादी मुकदमा धनंजय यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 16 जुलाई को नाबदान बहाने से रोकने की विवाद को लेकर आरोपीगण ने उसके पिता ऋषिकेश यादव को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसके पिता ऋषिकेश यादव की मौत हो गई। मामले में आरोपियों बीबीपुर गांव निवासी रामकरन सिंह और गिरजाशंकर सिंह पुत्रगण घघर सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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अभियोजन के अनुसार दोहरीघाट थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव निवासी वादी मुकदमा धनंजय यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 16 जुलाई को नाबदान बहाने से रोकने की विवाद को लेकर आरोपीगण ने उसके पिता ऋषिकेश यादव को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसके पिता ऋषिकेश यादव की मौत हो गई। मामले में आरोपियों बीबीपुर गांव निवासी रामकरन सिंह और गिरजाशंकर सिंह पुत्रगण घघर सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।