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तीन की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 19 Apr 2022 11:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 19 Apr 2022 11:24 PM IST
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bail application of three rejected
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने जालसाजी कर दूसरे के नाम पर बैनामा करने के मामले में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गौरीडीह गांव निवासिनी पन्ना देवी पत्नी स्वर्गीय सूर्यनाथ की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसके पति सूर्यनाथ की मौत के बाद भूमि उसके नाम आ गई। आरोपीगणों ने वादिनी की जगह पर दूसरी औरत के नाम जमीन का बैनामा करा लिया। मामले में आरोपी गोरखपुर जनपद के बेलघाट थाना क्षेत्र के रसूलपुर माफी गांव निवासिनी गुलैची देवी पत्नी स्वर्गीय रामजनत, दोहरीघाट थाना क्षेत्र के बसारथपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार और अहिरानी गांव निवासी तूफानी चौहान ने जमानत की अर्जी दी थी। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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