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Mau News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी शादी के आशय से 5 मार्च की रात्रि में बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के पूनापार गांव निवासी अवनीश कुमार उर्फ करिया की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी शादी के आशय से 5 मार्च की रात्रि में बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के पूनापार गांव निवासी अवनीश कुमार उर्फ करिया की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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