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Mau News: नाबालिग को भगाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 05 Dec 2023 10:44 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 05 Dec 2023 10:44 PM IST
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Bail application of the accused in the case of abducting a minor rejected
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगाने तथा धमकी देने के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है।अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को 7 अक्तूबर को आरोपीगण साजिश करके शादी के आशय से बहला फुसलाकर भाग ले गए।
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इस दौरान आरोपीगण ने गाली व धमकी दी। मामले में आरोपी जौनपुर जनपद के मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के बिजाधर मऊ गांव निवासी अवधेश सिंह पुत्र बेनी माधव सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। संवाद
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