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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 01 Oct 2020 11:10 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2020 11:10 PM IST
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Bail application of rape accused dismissed
मऊ। विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजी ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 15 वर्षीय की लड़की को आरोपी बहला फुसलाकर कर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी देवरिया जनपद के बरहज थाना क्षेत्र के पटेलनगर जहाज घाट निवासी राहुल निशांत पुत्र नौमन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे खारिज कर दिया।
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