फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Bail application of accused in dowry death case rejected

Mau News: दहेज हत्या मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 15 Feb 2025 09:18 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 15 Feb 2025 09:18 PM IST
विज्ञापन
Bail application of accused in dowry death case rejected
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने और केस डायरी के अवलोकन के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। बलिया के रेवती निवासी नसीम अख्तर पुत्र स्व. फखरुद्दीन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी बेटीी शबाना खातून को दहेज के लिए उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। इसी दौरान उसके ससुराल वाले 12 जनवरी 2025 को शबाना खातून की हत्या कर दी। मामले में मुख्य आरोपी पति कोतवाली घोसी क्षेत्र के कस्बा खास निवासी मोहम्मद यासीन पुत्र जमीर अली की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed