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Mau News: गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के सेवराकुंद गांव निवासी प्रदीप पुत्र राजेंद्र सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों वादी प्रदीप को चाकू, लाठी-डंडे से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई। मामले में आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के अपडडिया हरिपरा गांव निवासी संगम पुत्र मुख्तार सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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अभियोजन के अनुसार आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के सेवराकुंद गांव निवासी प्रदीप पुत्र राजेंद्र सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों वादी प्रदीप को चाकू, लाठी-डंडे से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई। मामले में आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के अपडडिया हरिपरा गांव निवासी संगम पुत्र मुख्तार सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।