फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Bail application of accused in case of attempt to culpable homicide rejected

Mau News: गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 09 Feb 2024 11:16 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Feb 2024 11:16 PM IST
विज्ञापन
Bail application of accused in case of attempt to culpable homicide rejected
मऊ। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट हर्ष अग्रवाल ने एससी/एसटी जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने और गंभीर चोटें पहुंचाकर गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक अखिलेश कुमार सिंह और सत्येंद्र नाथ राय के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के दक्षिण टोला महारानियां निवासी आकाश सोनकर, पुत्र नरसिंह सोनकर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 17 सितंबर 2023 को उसका चचेरा भाई रितेश सोनकर घर से फल बेचने के लिए पहसा बाजार जा रहा था कि रास्ते में खालिसपुर के पास आरोपीगण उसे रोककर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली दिए तथा लाठी डंडे से मारकर गंभीर चोटें पहुंचाया। मामले में आरोपी दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के भटकुआ पट्टी दयाराम निवासी अनिकेत भारद्वाज पुत्र ईश्वर चंद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed