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दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Sat, 26 Feb 2022 11:40 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Feb 2022 11:40 PM IST
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Accused's bail rejected in rape case
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने की मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणिबहादुर के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी ने एक फरवरी को उस समय दुष्कर्म किया जब वह शौच के लिए घर से बाहर गई हुई थी। मामले में आरोपी मानिकपुर गांव निवासी विजेंद्र राम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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