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Mau News: दो मामलों में अब्बास अंसारी की वीसी से हुई पेशी
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मऊ। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की बुधवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। सीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने एक मामले में आदेश के लिए 28 जुलाई की तिथि तय की। वहीं, दूसरे मामले में आरोप तय करने के लिए 3 अगस्त की तिथि तय की गई। दोनों मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
पहले मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोडशो निकाला। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना करने के बाद अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संज्ञान लेने और समन जारी करने के बिंदु पर सुनवाई होनी है। जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपी एमएलए ने आदेश के लिए 28 जुलाई की तिथि तय की।
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दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार उपनिरीक्षक आदर्श श्रीवास्तव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद विजयी प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने 10 मार्च 2021 को बिना अनुमति के अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। जिससे जाम लग गया। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना के बाद विधायक अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंसूर अंसारी, शाहिद लारी,शाकिर लारी, गणेशदत्त मिश्रा, मोहम्मद ईशा, धर्मेंद्र सोनकर, जुल्फिकार के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
मामला सीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। मामले में उमर अंसारी की पत्रावली को अलग कर दिया गया है। सीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट ने मामले में आरोप के लिए 3
अगस्त की तिथि मय की है।
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पहले मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोडशो निकाला। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना करने के बाद अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
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उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संज्ञान लेने और समन जारी करने के बिंदु पर सुनवाई होनी है। जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपी एमएलए ने आदेश के लिए 28 जुलाई की तिथि तय की।
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दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार उपनिरीक्षक आदर्श श्रीवास्तव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद विजयी प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने 10 मार्च 2021 को बिना अनुमति के अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। जिससे जाम लग गया। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना के बाद विधायक अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंसूर अंसारी, शाहिद लारी,शाकिर लारी, गणेशदत्त मिश्रा, मोहम्मद ईशा, धर्मेंद्र सोनकर, जुल्फिकार के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
मामला सीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। मामले में उमर अंसारी की पत्रावली को अलग कर दिया गया है। सीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट ने मामले में आरोप के लिए 3
अगस्त की तिथि मय की है।