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Mau News: हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में अब्बास अंसारी की वीसी से पेशी

Thu, 19 Sep 2024 12:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Sep 2024 12:39 AM IST
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Abbas Ansari appears before VC in cases of hate speech and election code of conduct violation
बीते विधानसभा आमचुनाव चुनाव के दौरान हेट स्पीच सहित चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के कुल तीन मामलो में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की बुधवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। इस दौरान एक मामले में गवाह आरक्षी अजय कुमार उपस्थित हुए, लेकिन उनका बयान दर्ज नहीं हो सका। सीजेएम ने तीनों मामलों में 25 सितंबर की तिथि नियत की। इसमें दो मामला शहर कोतवाली तथा एक दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली मेंएफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी। पुलिस ने मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। मामले में उमर अंसारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, उनकी ओर से गैरहाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। वही अब्बास अंसारी की जरिये वीसी पेशी हुई। मामला साक्ष्य मे चल रहा है, गवाह आरक्षी अजय कुमार कोर्ट में उपस्थित हुए लेकिन उनका बयान दर्ज नहीं हुआ। सीजेएम ने मामले में शेष साक्ष्य के लिए 25 सितंबर की तिथि नियत किया।
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दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। सीजेएम ने आरोपियों के बयान के लिए 25 सितंबर की तिथि नियत की है। तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले मेंं अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई।आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। इस मामले में भी सीजेएम ने मामले में 25 सितंबर की तिथि नियत की।
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