फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   गैरइरादतन हत्या का प्रयास और दुराचार में पांच की जमानत खारिज

गैरइरादतन हत्या का प्रयास और दुराचार में पांच की जमानत खारिज

Thu, 17 Jan 2019 10:14 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Jan 2019 10:14 PM IST
विज्ञापन
गैरइरादतन हत्या का प्रयास और दुराचार  में पांच की  जमानत खारिज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने गैर इरादतन हत्या का प्रयास और युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुराचार करने के मामलें में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। पहले मामले के अनुसार चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के अमिरहा गांव निवासी जिला कारागार में तैनात होमगार्ड मुहम्मद जाफर अली की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई।
विज्ञापन

इस मामले में वादी का कथन है कि 26 दिसंबर 2018 को वह तथा उसके साथ होमगार्ड रमेश यादव की ड्यूटी जिला कारागार में थी। वहां आरोपीगण बिना लाइन लगाए कैदी से मिलने जाने का प्रयास किया। जिस पर वह मना किया तो आरोपीगण ने उन्हें मारा पीटा। मामले में आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के मखना गांव निवासी सूर्यकांत सिंह पुत्र शमशेर सिंह, पिंडोहरी गांव निवासी आदित्य सिंह पुत्र रामविलास सिंह, लसरा अंजामपट्टी गांव निवासी मलजान उर्फ मलिका अहमद पुत्र मजीद तथा गाजीपुर जिले के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के नसीरपुर मडई गांव निवासी महेंद्र प्रसाद पुत्र सुकालू की ओर से अलग-अलग जमानत के लिए अर्जी दी गई।
विज्ञापन

दूसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की लड़की को शादी का लालच देकर 15 मई 2018 को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। इस दौरान एक आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी भीरा नूरीनगर वलीदपुर गांव निवासी गुफरान अहमद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। उक्त दोनों मामलों में ॉ सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरनायक सिंह ने नाबालिग को बहला फसुलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के मामले में सहयोग करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। मामले में सहयोग करने के आरोपी रघुनाथपुरा मुहल्ला निवासी आफताब पुत्र रेयाज अहमद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद एडीजे ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed