फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   अपहरण के आरोपी की जमानत खारिज

अपहरण के आरोपी की जमानत खारिज

Wed, 03 Oct 2018 10:24 PM IST
Updated Wed, 03 Oct 2018 10:24 PM IST
विज्ञापन
अपहरण के आरोपी की जमानत खारिज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने अबोध बालक के अपहरण के मामले में आरोपी बने व्यक्ति की तरफ से पेश की गई जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया ।
विज्ञापन

मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अशोक कुमार गुप्ता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 12 सितंबर 2018 को उसके चाचा का तीन वर्षीय लड़का अंश खो गया। तलाश किया आसपास सीसीटीवी में देखा गया। उस दौरान घर के बगल में स्थित कपड़े की दुकान जिसका नाम रेनबो कलेक्शन है । उससे एक औरत को बच्चे को ले जाते देखा गया। जिसमें चौक चिरैयाकोट की तरफ ले जा रही थी। पुलिस ने बच्चे को गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के बरही गांव निवासी आरती पत्नी अमित के पास से बरामद किया । मामले में आरोपी जनपद गाजीपुर के थाना मरदह क्षेत्र के बरही निवासी अमित पुत्र दल सिंगार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed