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विभिन्न मामलों में तीन की जमानत खारिज
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मऊ। जिला जज मुकेश मिश्रा ने नकल अधिनियम, गांजा बरामदगी और चोरी के अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है । स्वाट टीम प्रभारी एसआई अविनाश कुमार सिंह ने सामाजिक विज्ञान की परीक्षा की कॉपी कुछ छात्राओं से लिखवा कर हल कराते समय पकड़ा । मामले में आरोपी पलीगढ़ गांव निवासी भैरव प्रसाद गुप्ता पुत्र राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। प्रभारी निरीक्षक नीरज पाठक ने 24 फरवरी 2019 को आरोपी को 12 किलो गांजा के साथ पकड़ा। मामले में आरोपी देवरिया जनपद के सलेमपुर निवासी दीपक वर्मा पुत्र मुन्ना वर्मा की ओर से जमानत की अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। चांदमारी इमिलिया मुहल्ला निवासी मनोज प्रजापति की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप एक मार्च 2019 को रात्रि में उसके घर में चोरी करते समय आरोपी को पकड़ा। मामले में आरोपी बलिया जनपद के रसडा कोतवाली क्षेत्र के गांधी मार्ग निवासी पिन्टू बासफोर पुत्र कैलाश की ओर से जमानत के लिए दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है । स्वाट टीम प्रभारी एसआई अविनाश कुमार सिंह ने सामाजिक विज्ञान की परीक्षा की कॉपी कुछ छात्राओं से लिखवा कर हल कराते समय पकड़ा । मामले में आरोपी पलीगढ़ गांव निवासी भैरव प्रसाद गुप्ता पुत्र राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। प्रभारी निरीक्षक नीरज पाठक ने 24 फरवरी 2019 को आरोपी को 12 किलो गांजा के साथ पकड़ा। मामले में आरोपी देवरिया जनपद के सलेमपुर निवासी दीपक वर्मा पुत्र मुन्ना वर्मा की ओर से जमानत की अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। चांदमारी इमिलिया मुहल्ला निवासी मनोज प्रजापति की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप एक मार्च 2019 को रात्रि में उसके घर में चोरी करते समय आरोपी को पकड़ा। मामले में आरोपी बलिया जनपद के रसडा कोतवाली क्षेत्र के गांधी मार्ग निवासी पिन्टू बासफोर पुत्र कैलाश की ओर से जमानत के लिए दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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