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विभिन्न मामलों में नामजद तीन की जमानत अर्जी खारिज
Updated Fri, 26 Oct 2018 12:24 AM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा तीन मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार वादी मुकदमा मुहम्मद खालिद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपी ने विदेश भेजने के नाम पर एक लाख रुपये लिया। न तो पैसा वापस किया न ही विदेश भेजा। मामले में आरोपी वाजिदपूरा मुहल्ला निवासी रिजवान पुत्र मुजफ्फर की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। मामले के अनुसार वादी मुकदमा महेश की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि बच्चे के विवाद को लेकर आरोपी गाली गलौज करते हुए उसकी पत्नी निर्मला को मारपीट कर घायल कर दिए। मामले में आरोपी नदवासराय निवासी रामानंद पुत्र प्रभु की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
तीसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। जिसमें विनोद कुमार मौर्य ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसका लड़का सचिन मौर्य कक्षा नौ का छात्र था। 27 सितंबर 2017 को घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला तथा कोचिंग नहीं गया। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बूढ़ावे निवासी चंद्रभान यादव पुत्र रघुवीर की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। उपरोक्त मामलों में जिला जज ने जमानत तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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वहीं, चौथा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। पासखाड़ निवासी दिलीप यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। मामले के अनुसार वादी मुकदमा की 17 वर्षीय नाबालिग युवती को आरोपित नवंबर 2016 को देवलास मेले से भगा ले गया और पानीपत हरियाणा में ले जाकर उसके साथ दुराचार करता रहा एवं गर्भवती होने पर गर्भपात करा दिया। आरोपी नौ जून 2017 को पीड़िता को छोड़कर चला गया मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के पासखाड गांव निवासी दिलीप यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। मामले के अनुसार वादी मुकदमा महेश की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि बच्चे के विवाद को लेकर आरोपी गाली गलौज करते हुए उसकी पत्नी निर्मला को मारपीट कर घायल कर दिए। मामले में आरोपी नदवासराय निवासी रामानंद पुत्र प्रभु की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
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तीसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। जिसमें विनोद कुमार मौर्य ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसका लड़का सचिन मौर्य कक्षा नौ का छात्र था। 27 सितंबर 2017 को घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला तथा कोचिंग नहीं गया। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बूढ़ावे निवासी चंद्रभान यादव पुत्र रघुवीर की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। उपरोक्त मामलों में जिला जज ने जमानत तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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वहीं, चौथा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। पासखाड़ निवासी दिलीप यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। मामले के अनुसार वादी मुकदमा की 17 वर्षीय नाबालिग युवती को आरोपित नवंबर 2016 को देवलास मेले से भगा ले गया और पानीपत हरियाणा में ले जाकर उसके साथ दुराचार करता रहा एवं गर्भवती होने पर गर्भपात करा दिया। आरोपी नौ जून 2017 को पीड़िता को छोड़कर चला गया मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के पासखाड गांव निवासी दिलीप यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने खारिज कर दिया।