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गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी की जमानत खारिज
Updated Fri, 25 May 2018 12:06 AM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने गांजा बरामदगी के मामलों में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत्त यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया ।
मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है । प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला ने 14 मई 2018 को 27 पैकेट में 28 किलो 80 ग्राम गांजा बरामद किया । मामले में आरोपी बिहार प्रांत के रोहतास जिले के दावत थाना क्षेत्र के क्वात गांव निवासी विक्की सोनी पुत्र विकास सोनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है । प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला ने 14 मई 2018 को 27 पैकेट में 28 किलो 80 ग्राम गांजा बरामद किया । मामले में आरोपी बिहार प्रांत के रोहतास जिले के दावत थाना क्षेत्र के क्वात गांव निवासी विक्की सोनी पुत्र विकास सोनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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