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UP: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा..., चुप रहने की दी थी धमकी; पांच गवाहों ने बताया सच
Tue, 04 Mar 2025 11:40 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ।
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ।
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 04 Mar 2025 11:40 PM IST
सार
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मऊ की जिला अदालत में यह फैसला सुनाया है। मामला 2020 का है। इस मामले में पांच गवाहाें से पूछताछ की गई थी। सच जान सभी हैरान रह गए।
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अदालत से सुनाया फैसला।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसे धमकी देने के मामले में दोषी कल्पनाथ उर्फ कल्पू पासी को पाॅक्सो एक्ट के तहत 25 साल की सजा के साथ ही 50 हजार जुर्माना लगाया।
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मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादिनी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने 4 जनवरी 2020 को दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना खिरिया गांव निवासी कल्पनाथ उर्फ कल्पू पासी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल 5 गवाहों को पेश कर पक्ष रखा। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी कल्पनाथ उर्फ कल्पू पासी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और धमकी देने का दोषी पाया।
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दोषी पाए जाने के बाद उसे पॉक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं, धमकी देने के मामले में एक वर्ष की सजा सुनाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।