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पांच मामलों में 6 आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 30 Jul 2018 10:24 PM IST
Updated Mon, 30 Jul 2018 10:24 PM IST
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पांच मामलों में  6 आरोपितों की  जमानत अर्जी  खारिज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा की अदालत ने चोरी, दुराचार का प्रयास, हत्या, गैर इरादतन हत्या का प्रयास एवं घर में घुसकर दुराचार का प्रयास के कुल पांच मामलों में छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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पहला मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा के बड़े भाई 12 फरवरी को अपनी पत्नी के साथ मकान बनवाने के लिए सामान का पैसा लेकर घर से निकले थे। तीन व्यक्ति चार पहिया वाहन से उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिए और भीटी तथा कोपागंज में चाय पिलाएं। जिससे पति-पत्नी बेहोश हो गए और तीनों व्यक्तियों ने दंपति को लूटने के बाद दोहरीघाट आजमगढ़ फोरलेन पर फेंक कर भाग गए। मामले में आरोपी आजमगढ़ जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हेतुगंज अलोवा निवासी रामअवतार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। दूसरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी शादी का झांसा देकर तीन वर्षों से शारीरिक संबंध बनाता रहा। 23 जून को रात्रि वादिनी के घर में घुसकर बलात्कार का प्रयास किया और किसी से कहने पर जान मारने की धमकी दिया। मामले में आरोपी पठान टोला निवासी अफरोज की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। तीसरे मामले में वादी मुकदमा इम्तियाज ने प्रार्थना पत्र दिया कि पुरानी रंजिश को लेकर साजिद इमरान व मुख्तार अहमद मऊ रेलवे स्टेशन ग्राउंड में उसके बड़े भाई मुमताज के पेट में चाकू घोंप कर घायल कर दिए। मामले में आरोपी घासीपुरा निवासी मुख्तार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। चौथे मामले के अनुसार वादी मुकदमा परमहंस ने प्रार्थना पत्र दिया कि पटाखा छोड़ने की बात को लेकर पीयूष, मुकेश, राकेश 10 -15 लोग घर में घुसकर मारपीट किए। मामले में आरोपी गालिबपुर निवासी मुकेश और मनीष की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। पांचवा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। मुकदमे के अनुसार 13 अप्रैल को 12 बजे सुनील और बेइली के कहने पर श्यामानंद दो अज्ञात साथियों के साथ मुकदमा वापस लेने का दबाव देते हुए पीछे से पकड़ लिए और बलात्कार की कोशिश किए। मामले में आरोपी चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के तेनुआ निवासी श्यामानंद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। इन सभी अर्जियों को जिला जज ने खारिज कर दिया।
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