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Mau News: सड़कों पर दौड़ रहे 110 अनफिट स्कूली वाहन, खतरे में हैं नौनिहाल
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मऊ। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के प्रति न तो परिवहन विभाग और न ही स्कूल प्रशासन गंभीर है। अभिभावकों से मोटी फीस वसूलने के बाद भी स्कूल संचालक असावधानी बरत रहे हैं। अनफिट स्कूल वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 110 अनफिट स्कूल वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। विभाग ने 115 स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किया है जबकि स्कूल संचालक मानक के अनुरूप स्कूल बस चलाने का दावा कर रहे हैं। जिले के 542 निजी स्कूलों मेें लगभग 700 वाहन पंजीकृत हैं। आए दिन हादसों के बाद भी ओवरलोड तथा अनफिट स्कूली वाहनों पर लगाम नहीं लग पा रही है। अधिकारियों के अनुसार स्कूल बसों में अग्निशमन किट, फर्स्ट एड बॉक्स सहित तमाम बिंदुओं पर ही फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। लेकिन वास्तविक हालात इससे जुदा हैं।
विभागीय अभिलेखों में 367 स्कूल बसें तथा 333 छोटे वाहन स्टाफ को लाने के नाम पर पंजीकृत हैं। जबकि स्टाफ वाहनों पर ही बच्चों को ढोया जा रहा है। स्कूल वाहन के लिए केवल बसें ही मान्य हैं, बावजूद इसके टेंपो, मैजिक वैन और तमाम छोटे-बड़े वाहन स्कूल वैन के नाम पर लगाए गए हैं। स्कूल का नाम, फोन नंबर लिखे बिना ही कई स्कूली बसें चल रही हैं। एआरटीओ सुहेल अहमद का कहना है छोटे सवारी वाहनों से स्कूली बच्चे को ले जाना गैर कानूनी है। ऐसे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 110 स्कूली वाहन अनफिट चल रहे हैं। स्कूल संचालकों को नोटिस जारी की गई है। मानक पूरा न करने की स्थिति में वाहन पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा।
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विभागीय अभिलेखों में 367 स्कूल बसें तथा 333 छोटे वाहन स्टाफ को लाने के नाम पर पंजीकृत हैं। जबकि स्टाफ वाहनों पर ही बच्चों को ढोया जा रहा है। स्कूल वाहन के लिए केवल बसें ही मान्य हैं, बावजूद इसके टेंपो, मैजिक वैन और तमाम छोटे-बड़े वाहन स्कूल वैन के नाम पर लगाए गए हैं। स्कूल का नाम, फोन नंबर लिखे बिना ही कई स्कूली बसें चल रही हैं। एआरटीओ सुहेल अहमद का कहना है छोटे सवारी वाहनों से स्कूली बच्चे को ले जाना गैर कानूनी है। ऐसे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 110 स्कूली वाहन अनफिट चल रहे हैं। स्कूल संचालकों को नोटिस जारी की गई है। मानक पूरा न करने की स्थिति में वाहन पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा।
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