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वसूली के आरोप में महिला पत्रकार की जमानत खारिज
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मथुरा। थाना फरह क्षेत्र में चावल लदे हुए ट्रक चालक से वसूली के आरोप में जेल में बंद महिला पत्रकार की जमानत अदालत ने खारिज कर दी है। इससे पूर्व इसी मामले में तीन पुलिसकर्मियों की जमानत भी अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी है।
कृष्णा अग्रवाल ने थाना फरह में मुकदमा दर्ज कराया। उसने बताया कि उसका गल्ले का व्यापार है और 15 सितंबर को जब उसका चावल लदा ट्रक कुरुक्षेत्र जा रहा था तो महुअन टोल के पास पत्रकार अजीत, जितेंद्र शर्मा, बहादुर सिंह, रिचा शर्मा ने पुलिस के सहयोग से ट्रक को रुकवा लिया चालक को चौकी पर ले गए और पुलिस के समक्ष तीन लाख रुपये की मांग की।
केस में चारों पत्रकारों सहित तीन पुलिसकर्मी भी जेल में हैं। सोमवार को रिचा शर्मा की जमानत पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट न्यायाधीश नरेंद्र कुमार पांडे की अदालत में हुई। जमानत प्रार्थनापत्र को अदालत ने निरस्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट सुरेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि पत्रकार रिचा शर्मा की जमानत खारिज हो गई है। इससे पूर्व अदालत इसी मामले में पुलिसकर्मी दिगंबर सिंह, नरेश कुमार और जितेंद्र की जमानत खारिज हो चुकी है।
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कृष्णा अग्रवाल ने थाना फरह में मुकदमा दर्ज कराया। उसने बताया कि उसका गल्ले का व्यापार है और 15 सितंबर को जब उसका चावल लदा ट्रक कुरुक्षेत्र जा रहा था तो महुअन टोल के पास पत्रकार अजीत, जितेंद्र शर्मा, बहादुर सिंह, रिचा शर्मा ने पुलिस के सहयोग से ट्रक को रुकवा लिया चालक को चौकी पर ले गए और पुलिस के समक्ष तीन लाख रुपये की मांग की।
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केस में चारों पत्रकारों सहित तीन पुलिसकर्मी भी जेल में हैं। सोमवार को रिचा शर्मा की जमानत पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट न्यायाधीश नरेंद्र कुमार पांडे की अदालत में हुई। जमानत प्रार्थनापत्र को अदालत ने निरस्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट सुरेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि पत्रकार रिचा शर्मा की जमानत खारिज हो गई है। इससे पूर्व अदालत इसी मामले में पुलिसकर्मी दिगंबर सिंह, नरेश कुमार और जितेंद्र की जमानत खारिज हो चुकी है।
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