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Mathura News: पति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली पत्नी को 5 साल का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:17 AM IST
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Wife sentenced to 5 years in prison for abetting husband's suicide
मथुरा। पति को मारपीट कर आत्महत्या के लिए उकसाने वाली महिला को एडीजे/त्वरित न्यायालय-प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) विजय कुमार ने मंगलवार को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही महिला पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना गोविंद नगर के कच्ची सड़क निवासी सुभाष ने 19 नवंबर 2021 को अपनी पुत्रवधू लक्ष्मी देवी, वृंदावन के गांव मघेरा निवासी उसके पिता पूरन सिंह, मां महादेवी, भाई मनोज और लाला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने बताया कि अपने छोटे पुत्र करन सिंह का विवाह वृंदावन के गांव मघेरा निवासी लक्ष्मी देवी के साथ किया था। शादी के बाद लक्ष्मी अपने पति करन के साथ झगड़ा और मारपीट करने लगी। आए दिन होने वाले झगड़े से तंग आकर करन अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहने किराए के मकान में रहने लगा। लक्ष्मी अपने पति करन पर पिता के मकान को बेचकर मायके में रहने की जिद करने लगी।
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12 सितंबर 2021 की सुबह लक्ष्मी अपने पति करन को घर से बाहर रोड पर गिरेबान पकड़कर लाई और उसे झाड़ू व चप्पल से पीटा। पत्नी द्वारा सबके सामने पीटे जाने से दुखी करन ने कुछ देर बाद फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। उन्होंने गोविंद नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय के आदेश पर पुलिस ने लगभग दो माह बाद रिपोर्ट दर्ज की। कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी लक्ष्मी देवी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने लक्ष्मी देवी के परिजन के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उनके नाम चार्जशीट में निकाल दिए।
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मामले की सुनवाई एडीजे/त्वरित न्यायालय प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) विजय कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। कोर्ट में लक्ष्मी देवी के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष साबित करने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने एडीजीसी क्राइम की दलील, नौ लोगों की गवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर 5 साल के कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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