फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Wife and her lover get life imprisonment for killing husband

UP: पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद...पति को घूमाने के बहाने लेकर आई, फिर सिर कुचलकर उतारा था माैत के घाट

Thu, 21 Aug 2025 10:25 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अरुन पाराशर Updated Thu, 21 Aug 2025 10:25 PM IST
सार

मथुरा में युवक की सिर कुचलकर हत्या की गई थी। 17 दिसंबर को शव की पहचान हरियाणा के जिला पलवल स्थित थाना मुंडकटी के गांव सेवली निवासी शिवकुमार के रूप में हुई थी। घटना को अंजाम पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर दिया था।

विज्ञापन
Wife and her lover get life imprisonment for killing husband
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा में प्रेमी के साथ मिलकर पति की सिर कुचलकर हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को बृहस्पतिवार को एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) की कोर्ट ने आजीवन कारावास तथा 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को जिला कारागार भेज दिया।
विज्ञापन


एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि 16 दिसंबर 2020 की सुबह राया थाना क्षेत्र स्थित एक्सप्रेस-वे के निकट झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव मिला था। युवक की सिर कुचलकर हत्या की गई थी। 17 दिसंबर को शव की पहचान हरियाणा के जिला पलवल स्थित थाना मुंडकटी के गांव सेवली निवासी शिवकुमार के रूप में हुई। 
विज्ञापन

 
Trending Videos

शिनाख्त मृतक के चचेरे भाई हरीचंद ने की। हरीशचंद ने हत्या का शक मृतक की पत्नी अलीगढ़ के थाना टप्पल स्थित गांव गोरोला निवासी पूनम और उसके प्रेमी संदीप के ऊपर जाहिर किया। पुलिस ने शक की बिनाह पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी।

विवेचना में पुलिस को जानकारी हुई कि शिवकुमार के पिता की मौत हो चुकी है। शिवकुमार और उसकी मां के जाने के बाद संदीप घर आता और कई घंटे तक रुकता। पुलिस ने पूनम और संदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में पूनम ने बताया कि 14 सितंबर 2020 को शिव कुमार के साथ आगरा घूमने के लिए गई थी। यहां से वह मथुरा आए और रास्ते में उसने अपने प्रेमी संदीप को बुला लिया।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर शिवकुमार की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, यहां से उन्हें जेल भेज दिया। कुछ समय जेल में रहने के बाद दोनों को जमानत मिल गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई एडीजे (विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाई।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed