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वक्फ बोर्ड व इंतजामिया कमेटी ने दावे के खिलाफ रखे तथ्य

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Mar 2022 08:25 PM IST
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Waqf Board and Arrangement Committee put facts against the claim
मथुरा। श्री कृष्ण जन्मस्थान की १३.३७ एकड़ जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से पेश किए गए दावे में सोमवार को जिला जज की अदालत में वक्फ बोर्ड व इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ताओं ने करीब डेढ़ घंटे तक बहस की। उन्होंने दावे की कमियों को बताते हुए कहा कि दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है। इससे पूर्व अदालत में वादी पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। अगली सुनवाई २२ मार्च को होगी।
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जिला जज राजीव भारती की अदालत में श्री कृष्ण जन्मस्थान प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से पेश किए गए वाद में दो प्रतिवादियों ने बहस की। इसमें कहा गया कि १९६८ में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के साथ इंतजामिया कमेटी का समझौता हुआ और १९७३ में यह समझौता डिक्री हुआ। जब ट्रस्ट अभी भी काम कर रहा है तो कोई भक्त बनकर ट्रस्ट के समझौते के खिलाफ कैसे जा सकता है।
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विपक्षीगण ने बताया कि जो समझौता हुआ था, वह मालिकाना हक को लेकर नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह वाद निचली अदालत ने दायर नहीं किया तब प्रकीर्ण वाद को जिला जज की अदालत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से सचिव तनवीर अहमद, नीरज शर्मा एडवोकेट, अबरार हुसैन तथा वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता जीपी निगम ने की। सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि अभी बहस बाकी है। अदालत में मौजूद वादी के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और पंकज वर्मा ने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए २२ मार्च की तारीख तय की है।
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