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Mathura News: डीटूएच सेवा बाधित होने पर वीडियोकोन देगा हर्जाना
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मथुरा। डीटूएच कनेक्शन का रिचार्ज और सर्विस शुल्क के भुगतान के बाद भी बार-बार सेवा बाधित हुई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने वीडियोकोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उपभोक्ता को 6500 रुपये का हर्जाना दिए जाने के आदेश दिए हैं। कंपनी को यह रकम उपभोक्ता को 45 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया है। देरी होने पर छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।
आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार और सदस्य छवि सिंघल ने मथुरा निवासी धनेश चंद्र चतुर्वेदी द्वारा दायर परिवाद में यह निर्णय सुनाया है। धनेश ने आरोप लगाया कि उसने वर्ष 2010 में डीटूएच कनेक्शन लिया था। 499 रुपये वार्षिक सर्विस शुल्क और 3300 रुपये का एक वर्षीय रिचार्ज कराने के बावजूद सेवा बाधित होती रही। बैलेंस होने के बाद भी 17 सितंबर 2017 को कनेक्शन बंद कर दिया गया। कंपनी ने सेवा बाधित होने की वजह बंदरों द्वारा डिश एंटीना और एलएनबी को नुकसान पहुंचाना बताया।
आयोग ने माना कि सर्विस शुल्क लेने के बाद भी स्थायी समाधान नहीं देना सेवा में कमी है। आयोग ने मानसिक कष्ट और असुविधा के लिए 5000 रुपये तथा वाद व्यय के 1500 रुपये उपभोक्ता को देने का आदेश कंपनी को दिया है। वहीं प्रतिदिन 200 रुपये क्षतिपूर्ति सहित अधिक राशि की मांग को खारिज कर दिया गया।
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आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार और सदस्य छवि सिंघल ने मथुरा निवासी धनेश चंद्र चतुर्वेदी द्वारा दायर परिवाद में यह निर्णय सुनाया है। धनेश ने आरोप लगाया कि उसने वर्ष 2010 में डीटूएच कनेक्शन लिया था। 499 रुपये वार्षिक सर्विस शुल्क और 3300 रुपये का एक वर्षीय रिचार्ज कराने के बावजूद सेवा बाधित होती रही। बैलेंस होने के बाद भी 17 सितंबर 2017 को कनेक्शन बंद कर दिया गया। कंपनी ने सेवा बाधित होने की वजह बंदरों द्वारा डिश एंटीना और एलएनबी को नुकसान पहुंचाना बताया।
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आयोग ने माना कि सर्विस शुल्क लेने के बाद भी स्थायी समाधान नहीं देना सेवा में कमी है। आयोग ने मानसिक कष्ट और असुविधा के लिए 5000 रुपये तथा वाद व्यय के 1500 रुपये उपभोक्ता को देने का आदेश कंपनी को दिया है। वहीं प्रतिदिन 200 रुपये क्षतिपूर्ति सहित अधिक राशि की मांग को खारिज कर दिया गया।
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