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Mathura News: स्वकर प्रणाली में टैक्स पर मिलेगी 20 फीसदी तक की छूट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jul 2026 12:18 AM IST
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Up to 20 percent tax rebate under the self-assessment system
कोसीकलां। नगर पालिका परिषद ने स्वकर प्रणाली के तहत गृहकर और जलकर पर 20 फीसदी की छूट देगी। वहीं 30 सितंबर तक एक मुश्त बकाया राशि जमा करने पर भी 20 फीसदी छूट अतिरिक्त देगी। साथ ही जो भवन स्वामी पहले टैक्स जमा करा चुके हैं, उनकी अतिरिक्त राशि को समायोजित किया जाएगा।
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इस साल 28 मार्च को हुई बोर्ड बैठक में स्वकर निर्धारण प्रणाली का सभासदों ने विरोध किया था, जिसमें संशोधन की मांग उठाई गई थी। सभासदों की मांग के बाद मई में आयोजित बोर्ड बैठक में अप्रैल से सितंबर तक घरेलू पर 20 फीसदी और वाणिज्य प्रतिष्ठानों पर 30 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया गया है। आवासीय क्षेत्रों में चल रहे 120 वर्ग फीट तक वाणिज्य प्रतिष्ठानों को घरेलू श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा वाणिज्य प्रतिष्ठानों पर पहले आवासीय की तुलना में 3 गुना टैक्स को घटाकर दो गुने की श्रेणी में रखा गया था।
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नगर पालिका चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल ने लोगों को बड़ी राहत हुए गृहकर और जलकर पर 20 फीसदी तथा पूर्ण भुगतान करने पर 20 फीसदी अतिरिक्त छूट की अवधि 30 सितंबर तक दी जाएगी। इससे नगरवासियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। यह छूट उन्हीं भवन स्वामियों को मिलेगी, जिन पर विगत वर्षों का कोई बकाया नहीं है, या जो बकाया सहित चालू वित्तीय वर्ष का गृहकर और जलकर एकमुश्त जमा करेंगे। इस योजना से लगभग 25 हजार से अधिक भवन स्वामियों को लाभ मिलने की संभावना है। नगर पालिका की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।
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वर्तमान में नगर पालिका के कर विभाग के अनुसार लाखों रुपए का गृहकर और जलकर बकाया है। चेयरमैन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर तक छूट का लाभ लेने का अवसर उपलब्ध रहेगा, लेकिन इसके बाद यदि कर जमा नहीं किया गया, तो वसूली अभियान चलाया जाएगा। एसडीएम अखिलेश कुमार ने आमजन से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और समय पर कर जमा कर नगर की व्यवस्था में भागीदारी निभाएं।
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