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Mathura News: बंदी वाहन में सीट के लिए विवाद, बदमाशों के एक गुट ने दूसरे पर किया प्रहार; एक घायल

Mon, 21 Aug 2023 10:13 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 21 Aug 2023 10:13 PM IST
सार

मथुरा में बंदी वाहन में सीट के लिए विवाद हो गया। इस दौरान बदमाशों के एक गुट ने दूसरे गुट पर नुकीली वस्तु से प्रहार कर दिया। इसमें एक बंदी घायल हो गया। 

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Two groups of miscreants clashed for seat in captive vehicle in Mathura
मथुरा जेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा में जेल से पेशी पर लाए गए बंदियों के दो गुटों के बीच सोमवार को बंदी वाहन में सीट को लेकर विवाद हो गया। एक गुट ने दूसरे गुट के मुखिया पर नुकीली वस्तु से प्रहार कर दिया। इससे उसका कंधा चोटिल हो गया। यह देख कचहरी के हवालात प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों में अफरातफरी मच गई।

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किसी तरह दोनों गुटों को अलग-अलग किया गया। इस मामले में नौ बंदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इधर, घायल बंदी की ओर से भी मुकदमा दर्ज कराए जाने की तैयारी है। जेल प्रशासन भी मामले की जांच कर इनके खिलाफ अनुशासनहीनता की रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
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जिला कारागार से बंदी अनिल उर्फ टिंकल निवासी पलवल, हरियाणा, जो कि 16 मई 2023 से धोखाधड़ी के आरोप में निरुद्ध है, उसे छह साथियों सहित कोर्ट में तारीख पेशी के लिए बंदी वाहन से रवाना किया गया था। इसी वाहन में हत्या के आरोप में 31 अगस्त 2022 से निरुद्ध गैंगस्टर हरिओम पुत्र सुखवीर निवासी पैगाम, शेरगढ़ अपने चार साथियों के साथ सवार था। इनमें सीट को लेकर विवाद हो गया। 

इस विवाद में हरिओम ने अनिल उर्फ टिंकल पर नुकीली वस्तु से प्रहार कर दिया। इस अनिल का कंधा और हाथ जख्मी हो गया। इसके बाद दोनों के गुट आपस में भिड़ गए। यह देख पुलिसकर्मियों में अफरातफरी मच गई। तेजी से वाहन को कचहरी की हवालात की ओर लाया गया। यहां सभी को वाहन से बाहर निकाला गया, लेकिन पुलिस के सामने भी दोनों गुटों में हाथापाई जारी रही। बंदी वाहन के गेट को भी तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने जैसे-तैसे सभी को काबू कर अलग-अलग हवालाता में बंद किया। 

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पुलिस लाइन के एसआई राजेश कुमार की ओर से हरिओम पुत्र किशोरी, हरिओम पुत्र सुखबीर निवासी पैगाम, शेरगढ़, सुखबीर पुत्र अतर सिंह निवासी पैगाम शेरगढ़, श्यामवीर पुत्र खेमचंद बडेसरा डींग, भरतपुर, सतीश चंद्र पुत्र नंदराम निवासी पैगाम, शेरगढ़, अनिल उर्फ तिक्कल पुत्र हरिबीर निवासी हसनपुर जिला पलवल, रिंकू पुत्र अर्जुन सिंह निवासी हसनपुर जिला पलवल, पवन पुत्र बच्चू सिंह निवासी करारी थाना सुरीर, दीपक पुत्र सूरजपाल निवासी कमसु कोसीकलां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

इस प्रकरण में दूसरी तहरीर अनिल द्वारा भी देने की तैयारी है। एसपी सिटी मार्तंड प्रताप सिंह के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बंदी हरिओम के पास नुकीली वस्तु कहां से आई, कौन-कौन इस घटना में संलिप्त है। विवाद की शुरुआत कहां से हुई, किसकी गलती थी आदि बिंदुओं पर जेल प्रशासन ने जांच बैठा दी है। 

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इधर, दोनों गुटों को सोमवार को कोर्ट में पेशी के बाद अलग-अलग वाहनों में जेल ले जाया गया। जेल में भी इनको दूर-दूर रखा गया है। जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार ने बताया कि सभी के खिलाफ अनुशासनहीनता की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो कि शासन को भेजी जाएगी, ताकि सजा पूरी होने से पूर्व इन्हें रिहाई न मिल सके।
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