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Mathura News: दो गैंगस्टर को 4-4 साल की कैद
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मथुरा। एडीजे पंचम विशेष गैंगस्टर डाॅ. पल्लवी अग्रवाल की कोर्ट से दो गैंगस्टर को चार-चार साल की कैद और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
रामू निवासी सुंदरपाड़ा, कलेक्ट्रेट, नाई की मंडी, आगरा व राकेश निवासी औंदुआ, हाथरस को वर्ष 2021 में जीआरपी ने गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से यात्रियों के पास से चोरी का माल बरामद हुआ था।
दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी राजकीय रेलवे पुलिस ने कार्रवाई की थी। विवेचना के बाद जीआरपी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे का ट्रायल एडीजे पंचम विशेष गैंगस्टर कोर्ट में हुआ। कोर्ट ने दोनों को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी करा दिया है। चार-चार साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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रामू निवासी सुंदरपाड़ा, कलेक्ट्रेट, नाई की मंडी, आगरा व राकेश निवासी औंदुआ, हाथरस को वर्ष 2021 में जीआरपी ने गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से यात्रियों के पास से चोरी का माल बरामद हुआ था।
दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी राजकीय रेलवे पुलिस ने कार्रवाई की थी। विवेचना के बाद जीआरपी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे का ट्रायल एडीजे पंचम विशेष गैंगस्टर कोर्ट में हुआ। कोर्ट ने दोनों को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी करा दिया है। चार-चार साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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