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Mathura News: संगठित गिरोह चलाने वाले दो आरोपी गैंगस्टर एक्ट में पाबंद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 28 May 2023 11:48 PM IST
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Two accused of running an organized gang are banned in the Gangster Act
वृंदावन। दर्शनार्थियों के साथ लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में पाबंद किया है। जमानत पर होने के बाद भी दोनों की अपराध में संलिप्तता थी।
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थाना सदर बाजार के औरंगाबाद निवासी नितेश उर्फ निक्कू और थाना वृंदावन के रतन छतरी क्षेत्र निवासी मोहन उर्फ मोनी पर दर्शनार्थियों व अन्य लोगों के साथ लूट और चोरी करने के मुकदमे दर्ज हैं। एसएचओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि ये दोनों संगठित गिरोह चलाते हैं। निक्कू लीडर है और मोनी सदस्य है। दोनों जमानत पर आने के बाद अपराध को अंजाम दे रहे थे। डीएम ने दोनों को गैंगस्टर एक्ट में पाबंद किया था, जिन्हें 27 मई को गिरफ्तार कर लिया और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। संवाद
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