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Mathura News: चोर को 3 साल 10 माह 16 दिन की जेल
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मथुरा। घर में चोरी करने वाले युवक को जेएम पंचम की कोर्ट ने बुधवार को 3 साल 10 माह और 16 दिन का कारावास और 200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद युवक के वारंट बनाकर उसे जिला कारागार भेज दिया।
एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि राया थाना क्षेत्र के बलदेव रोड स्थित वंशीवट कॉलोनी निवासी पदम सिंह के घर पर जुलाई 2021 में चोरी हुई थी। पीड़ित ने 17 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरी के आरोप में हाथरस के थाना सहपऊ स्थित बुर्ज नौजी निवासी तेजवीर उर्फ तेजा को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद हुआ।
मामले की विवेचना एसआई चमन कुमार शर्मा ने की और 25 जुलाई 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने मामले का संज्ञान नौ सितंबर 2021 को लिया। 6 सितंबर 2024 को कोर्ट ने तेजवीर उर्फ तेजा पर चार्ज फ्रेम किया। मामले में 8 लोगों ने गवाही दी। आरोपी ने जेएम पंचम की कोर्ट में गत दिवस अपना जुर्म कबूल कर लिया। जुर्म कबूल करने के बाद कोर्ट ने बुधवार को युवक को सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि राया थाना क्षेत्र के बलदेव रोड स्थित वंशीवट कॉलोनी निवासी पदम सिंह के घर पर जुलाई 2021 में चोरी हुई थी। पीड़ित ने 17 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरी के आरोप में हाथरस के थाना सहपऊ स्थित बुर्ज नौजी निवासी तेजवीर उर्फ तेजा को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद हुआ।
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मामले की विवेचना एसआई चमन कुमार शर्मा ने की और 25 जुलाई 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने मामले का संज्ञान नौ सितंबर 2021 को लिया। 6 सितंबर 2024 को कोर्ट ने तेजवीर उर्फ तेजा पर चार्ज फ्रेम किया। मामले में 8 लोगों ने गवाही दी। आरोपी ने जेएम पंचम की कोर्ट में गत दिवस अपना जुर्म कबूल कर लिया। जुर्म कबूल करने के बाद कोर्ट ने बुधवार को युवक को सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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