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Mathura News: दहेज हत्यारोपी सास की जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 17 Nov 2025 01:41 AM IST
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The mother-in-law accused of dowry murder has been granted bail
मथुरा। विवाहिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद सास की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। आरोपी सास 28 सितंबर से जेल में बंद है।
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हाईवे थाना क्षेत्र की चंदनवन फेस-2 स्थित बुद्ध विहार कॉलोनी निवासी मोनू उर्फ मानवेंद्र की पत्नी सुमन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के पिता महावन के मोहल्ला बल्देवगढ़ निवासी छत्रपाल सिंह ने मानवेंद्र सिंह, सास कैलादेवी उर्फ कमलेश, ससुर रामबाबू, चचिया ससुर बालकिशन, ननद ज्योति के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। दर्ज रिपोर्ट में छत्रपाल ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी सुमन का विवाह 22 फरवरी 2023 को मोनू उर्फ मानवेंद्र के साथ किया था। शादी में करीब 25 लाख रुपये खर्च किए। शादी में दिए दान दहेज से पति और ससुराल वाले खुश नहीं थे।
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आरोप है कि मोनू को बैंक में स्थायी नौकरी दिलाने के लिए 50 लाख रुपये की मांग को लेकर ससुरालीजन सुमन का उत्पीड़न करने लगे। 26 सितंबर की रात को सुमन के ससुराल से फोन आया और उसकी मौत की सूचना दी। वह अपने परिवार के साथ पहुंचे तो उसके शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने सास कैला देवी उर्फ कमलेश को 28 सितंबर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। जेल में बंद हत्यारोपी सास कैला देवी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद हत्यारोपी सास की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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