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Mathura News: बलवा और फायरिंग के 9 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jan 2026 12:21 AM IST
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The court sentenced nine people convicted of rioting and firing.
मथुरा। घर में घुसकर किशोरी और महिला से मारपीट व फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 9 दोषियों को एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ब्रिजेश कुमार ने शुक्रवार को अलग-अलग सजा एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने 2 को 4 और 5 दोषियों को 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक पर 20 हजार तथा अन्य पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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कोसीकलां थाना क्षेत्र के ग्राम बरचावली निवासी गिरधारी की पत्नी मीरा, भाई केशव की बेटी पूरन 20 जून 2011 सुबह करीब 9 बजे घर पर अकेली थीं। इसी बीच गांव के ही कुछ लोगों ने जमीन की रंजिश को लेकर गिरधारी के घर पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने पूनम के पैर तोड़ दिए। दहशत फैलाने के लिए अवैध असलहों से फायरिंग भी की। पीड़ित ने कोर्ट के माध्यम से घर में घुसकर एक राय होकर हमला करने और फायरिंग कर दहशत फैलाने की रिपोर्ट गांव के ही 9 नामजदों के खिलाफ कोसीकलां थाने में दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कुछ समय बाद सभी को कोर्ट से जमानत मिल गई। मुकदमे की सुनवाई एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ब्रिजेश कुमार की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने शुक्रवार को नटवर और महेश को चार वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड तथा जगदीश, शिवदत्त, अन्नू, बृजबिहारी, राम, हंसा, भरत लाल को 3-3 वर्ष का कारावास तथा 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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