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बेटी के विवाह के लिए राज्य सरकार देगी 20000
अमर उजाला मथुरा
Updated Sat, 23 Apr 2016 11:34 PM IST
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शादी
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अखिलेश यादव सरकार अब गरीबों की बेटी के हाथ पीले करने के लिए 20000 रुपये की आर्थिक सहायता देने जा रही है। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है।
एक साल पहले तक राज्य सरकार गरीब की बेटी की शादी में आर्थिक सहायता के तौर पर 10000 रुपये देती थी। बीते साल सरकार ने यह योजना बंद कर दी लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 10000 के स्थान पर 20000 रुपये गरीब की बेटी की शादी में अनुदान के तौर पर देने का फैसला किया है। यह फैसला एक अप्रैल से ही प्रभावी हो गया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. उमाशंकर शर्मा ने बताया कि इसमें एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों को अनुदान दिया जा सकेगा। इसके लिए आय का दायरा शहर में 56460 और ग्रामीण अंचल में 46080 रुपये वार्षिक है।
आवेदन शादी से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक आनलाइन करना होगा। इसके 30 दिन के दौरान उपरोक्त फार्म समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। विभिन्न पेंशन योजना के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र नहीं देना होगा।
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एक साल पहले तक राज्य सरकार गरीब की बेटी की शादी में आर्थिक सहायता के तौर पर 10000 रुपये देती थी। बीते साल सरकार ने यह योजना बंद कर दी लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 10000 के स्थान पर 20000 रुपये गरीब की बेटी की शादी में अनुदान के तौर पर देने का फैसला किया है। यह फैसला एक अप्रैल से ही प्रभावी हो गया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. उमाशंकर शर्मा ने बताया कि इसमें एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों को अनुदान दिया जा सकेगा। इसके लिए आय का दायरा शहर में 56460 और ग्रामीण अंचल में 46080 रुपये वार्षिक है।
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आवेदन शादी से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक आनलाइन करना होगा। इसके 30 दिन के दौरान उपरोक्त फार्म समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। विभिन्न पेंशन योजना के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र नहीं देना होगा।
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