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श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण: विपक्षियों को नोटिस जारी करने के आदेश
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मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह प्रकरण में गोपाल गिरी महाराज की ओर से 13.37 एकड़ जमीन संबंधी दायर किए गए वाद में सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विपक्षियों को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी करने के आदेश किए हैं। इस केस में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 25 नवंबर को की जाएगी।
गोपाल गिरी महाराज ने ठाकुरजी का भक्त बनकर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में वाद दायर किया गया है। इसमें उनके द्वारा श्री कृष्ण जन्म स्थान संबंधी 13.37 एकड़ जमीन के संबंध में पूर्व में हुए समझौता और डिक्री को चुनौती दी है। इसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति, श्रीकृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट को विपक्षी बनाया गया है।
इस वाद पर मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई करते हुए अदालत ने विपक्षियों को अदालत में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी करने के आदेश दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि अदालत ने विपक्षियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इस दौरान अधिवक्ता देवकी नंदन शर्मा और रमाशंकर भारद्वाज भी अदालत में उपस्थित रहे।
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गोपाल गिरी महाराज ने ठाकुरजी का भक्त बनकर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में वाद दायर किया गया है। इसमें उनके द्वारा श्री कृष्ण जन्म स्थान संबंधी 13.37 एकड़ जमीन के संबंध में पूर्व में हुए समझौता और डिक्री को चुनौती दी है। इसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति, श्रीकृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट को विपक्षी बनाया गया है।
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इस वाद पर मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई करते हुए अदालत ने विपक्षियों को अदालत में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी करने के आदेश दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि अदालत ने विपक्षियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इस दौरान अधिवक्ता देवकी नंदन शर्मा और रमाशंकर भारद्वाज भी अदालत में उपस्थित रहे।
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